✍️ ऋतिक विश्वकर्मा “कभी मैंने खुद को ज़िंदा रखने की वजह ढूंढी थी... आज जीने से बड़ी राहत ‘गुमनाम’ होना लग रहा है...” यह शब्द नहीं कहे गए, लेकिन कनक पाटीदार की आंखों में साफ-साफ दिखे। झाबुआ जिले के बामनिया चाैकी अंतर्गत आने वाले गांव अमरगढ़ की एक 22 वर्षीय युवती कनक पाटीदार का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में वह सिसकियों के साथ कहती है... मैं बहुत परेशान हूं... अब नहीं मिलूंगी... यह कोई डायलॉग नहीं, यह उस बेटी की आत्मा की चीख थी, जिसे शायद दुनिया सुनना ही नहीं चाहती। वीडियो में क्या है...? विडियाें देखने के लिए लाल बटन पर क्लिक करें... 🔴🔴🔴 करीब 2 मिनट 47 सेकंड के इस वीडियो में कनक मानसिक यातना की बात करती हैं। उसका चेहरा डरा हुआ है, आंखें सूजी हुई हैं, और जुबां पर बस दर्द... अब सह नहीं पा रही... परेशान मत होना, मैं नहीं मिलूंगी... इस एक वाक्य ने हजारों दिलों को झकझोर दिया... क्या यह किसी सुसाइड नोट से कम था...? ससुराल में यातना, मायके में चुप्पी...? कनक के ससुराल से 2 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन वीडि...
झाबुआ। जिले में मिलावटी चांदी की बिक्री को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे राणापुर, कालीदेवी, पारा, मेघनगर, थांदला और पेटलावद में कई सुनार मिलावटी चांदी बेच रहे हैं। इस कारण ग्राहकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि चांदी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए दुकानों पर हॉलमार्क अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा, चांदी की खरीद पर जीएसटी बिल और प्रमाणपत्र देना भी अनिवार्य किया जाए, ताकि ग्राहकों को सही जानकारी मिल सके। इस मुद्दे को लेकर जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) संगठन ने प्रशासन से तत्काल जांच की मांग की है। जयस के झाबुआ जिला अध्यक्ष विजय डामोर ने कहा कि यदि जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो समाज मिलकर आंदोलन करेगा और दोषी व्यापारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग करेगा।
झाबुआ/भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य भर में कई परियोजना अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न जिलों में कार्यरत इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना दी गई है। विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे वर्तमान पदस्थापना स्थल से 15 दिनों के भीतर कार्यमुक्त होकर अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करें। साथ ही, स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान पदस्थापना स्थल पर किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, और अवकाश का निराकरण नई पदस्थापना स्थल पर ही किया जा सकेगा।
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