तत्कालीन पुलिस अधीक्षक झाबुआ अरविंद तिवारी की निलंबन अवधि 120 दिन बड़ी...

शासन द्वारा बनाई गई समिति ने निलंबन की समीक्षा की जिसमें निलंबन के बाद निर्धारित समय सीमा 16 नवंबर तक अरविंद तिवारी ने आरोप पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके बाद निलंबन अवधि बढ़ाने का अभिमत समिति द्वारा दिया, जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया। 

         निलंबित IPS अधिकारी अरविंद तिवारी की निलंबन की अवधि को राज्य शासन ने बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि  19 सितंबर को जारी निलंबन आदेश की अवधि 16 नवंबर को समाप्त हो रही है जिसे अब 120 दिन के लिए और बढ़ाया जाता है। मप्र गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक झाबुआ अरविंद तिवारी को 19 सितंबर 2022 को निलंबित करने के बाद भारत सरकार गृह मंत्रालय से पत्र लिखा गया था। 17 अक्टूबर को 2022 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने IPS अरविंद तिवारी निलंबन के लिए सहमति दी थी और निलंबित अधिकारी के विरुद्ध 16 नवंबर 2022 तक आरोप पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिए थे।

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