परिक्षा काल काे दृष्टीगत रखते हुवें, ध्वनीविस्तारक यंत्राें व डीजे पर लगा प्रतिबंध...
झाबुआ। कलेक्टर रजनीसिंह के आदेश पर मार्च माह में बच्चों की एग्जाम और बोर्ड की तैयारी कर रहे बच्चों को ध्यान में रखते हुए ध्वनिविस्तारक यंत्र बजाने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई । जिला दण्डाधिकारी रजनीसिंह ने जिले में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में सेमेस्टर परीक्षा एवं बोर्ड परीक्षाएं वर्ष 2023 के परिपेक्ष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने एवं लोक हित को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया है । किसी भी प्रकार से चल समारोहों में तेज गति के ध्वनि विस्तारक यंत्र ( डी . जे . साउण्ड ) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । विशेष समारोह एवं कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र बंद कमरे में अत्यंत मंद गति से प्रयोग में लाये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में समस्त अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने अनुभाग क्षेत्र में आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार - प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की स्वीकृति देने हेतु अधिकृत किया गया है । आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों को तत्काल जप्त कर लिया जावेगा एवं संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
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