गृह तहसील में पदस्थ पटवारी और आरआई को हटाने के निर्देश, 29 मई से लागू होंगे नए आदेश...

झाबुआ/भाेपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने अब एक नया फैसला लिया है। इसके तहत अब कोई भी पटवारी अपनी खुद की (गृह) तहसील में और राजस्व निरीक्षक (आरआई) अपने खुद के अनुमंडल में पदस्थ नहीं रह पाएंगे। यह व्यवस्था 29 मई 2025 से लागू होगी।
यह आदेश भू-अभिलेख विभाग, ग्वालियर से जारी हुआ है। आदेश में साफ कहा गया है कि सभी जिलों में यह नियम सख्ती से लागू किया जाए। इससे पहले भी इस बारे में अक्टूबर 2024 में निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब इस पर पूरी तरह अमल करने को कहा गया है।
        सरकार का मानना है कि इस बदलाव से राजस्व विभाग में पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ेगी। साथ ही, कामकाज में सुधार होगा और किसी भी तरह के निजी या क्षेत्रीय दबाव से बचा जा सकेगा।
        यह आदेश सभी कलेक्टरों को भेजा गया है ताकि वे अपने जिलों में समय पर इस नियम को लागू करें।

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