प्रदेश में 1 जुलाई से रेत खनन पर रोक, तीन महीने नहीं होगा परिवहन...

झाबुआ/भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी मानसून सीजन को देखते हुए राज्यभर में रेत खनन और परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान प्रदेश की सभी रेत खदानों से खनन पूरी तरह बंद रहेगा।
प्रशासन के अनुसार, केवल 30 जून तक अधिकृत स्टोरेज साइट्स पर जमा की गई रेत का ही व्यापार 1 जुलाई के बाद संभव होगा। इसके अलावा किसी भी नई रेत की खुदाई या खनन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
जिला प्रशासन की टीमें 1 जुलाई से स्टोरेज साइट्स पर जाकर रेत स्टॉक का सत्यापन करेंगी। स्टॉक की मात्रा का निर्धारण ईटीपी (Electronic Transit Pass) के आधार पर किया जाएगा, जो खदान से रेत लाकर भंडारित करने की अनुमति देती है।
          प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और नदियों के बहाव को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हर वर्ष मानसून में यह रोक लगाई जाती है। इस दौरान किसी भी प्रकार के अवैध खनन पर कार्रवाई की जाएगी।

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