जनजातीय कार्य विभाग सख्त - मध्यप्रदेश में इन शिक्षकाें के तबादला आदेश रद्द किए, नियमविरुद्ध तबादलों पर कसा शिकंजा...

झाबुआ/भोपाल। मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने प्रदेशभर में कार्यरत उन शिक्षकों के तबादला आदेशों को निरस्त कर दिया है, जो वर्तमान में परिवीक्षा अवधि में हैं। विभाग ने इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सेवा नियमों के अनुसार, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी होने से पूर्व किसी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।
विभाग के मुताबिक हाल ही में जारी तबादला सूची में कुछ ऐसे शिक्षक भी शामिल हो गए थे, जिनकी नियुक्ति को तीन वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। इस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए विभाग ने ऐसे सभी तबादला आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
         आदेश में कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों को कार्यमुक्त न किया जाए तथा वे पूर्ववत् अपनी संस्था में कार्यरत रहें। साथ ही संबंधित जिला कोषालय, विद्यालय प्रधान तथा अन्य प्रशासनिक इकाइयों को भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे शिक्षकों से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्यवाही अमान्य मानी जाएगी।

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