संपूर्ण मध्यप्रदेश सहित अब झाबुआ में भी वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट वाले कर्मचारियों का कार्यालय में प्रवेश प्रतिबंध, पेट्रोल पंप और पार्किंग पर प्रतिबंध, सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेज में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इंदौर, भोपाल पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के एसपी को बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कितने वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसकी रिपोर्ट रोजाना पीएचक्यू को भेजनी होगी। पीएचक्यू ने साफ किया है कि हेलमेट का इस्तेमाल वाहन चालक करे। इसके लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। फिर से बिना हेलमेट अब पेट्रोल लेना भी मुश्किल होगा वही सरकारी अधिकारी व कर्मचारियाें काे भी अब हेलमेट अनिवार्य हैं। साथ ही वाहन चालकों पर पुलिस पेट्रोल पंप में तैनात होकर निगरानी करेगी। पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल से जारी आदेश क्रमांक- पुमु / अमनि/ पीटीआरआई/सेल-2 (अभि.)/3076/2022 दिनांक 1.10.2022 में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और भोपाल एव...