दुष्कर्म के आराेपी काे 20 वर्ष की सज़ा के साथ 10,000 का अर्थ दंड दिया...
जिला मीडिया प्रभारी ( अभियोजन ) सुश्री सूरज वैरागी , एडीपीओ झाबुआ , ने बताया कि , फरियादी ने थाने पर रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि , 10.02.2021 को उसकी बालिका उम्र करीबन 14 वर्ष की होकर कक्षा 8 वीं तक पढाई - लिखाई की है , वर्तमान में पढ़ाई नहीं कर रही है । 22.01.2021 को शाम करीब 7-8 बजे उसकी लड़की ने उसे बोला कि वह गांव में दुकान पर बिस्कीट लेने जा रही है , लड़की वापस नहीं आई तब लड़की की तलाश ग्राम चारणपुरा , गोपालपुरा , झावलिया , रलियावन आदि जगह की , साथ ही रिश्तेदारी में लड़की की तलाश करने पर कोई पता नहीं चला ।
उसे पता चला कि ग्राम मोईवागेली का गोविन्द पिता भैरु जाति कटारा भी उक्त घटना दिनांक से ही उसके घर पर नहीं है । शंका है कि गोविन्द ही बहला - फुसलाकर ले गया होगा । फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया प्रकरण की गंभीर प्रकृति का होने से प्रकरण को जिले का जघन्य चिह्नित एवं सनसनीखेज घोषित करते हुए विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । विशेष न्यायाधीश ( मनोहरलाल पाटीदार ) पेटलावद , जिला झाबुआ द्वारा गोविन्द को दोषी पाते हुये धारा 5 एल / 6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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