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मजदूर कर रहे दूसरे राज्याें की ओर पलायन, गांव में नहीं मिल रहा रोजगार

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                            फाईल फाेटाे झाबुआ। जिले में रोजगार के अभाव में मजदूर महानगरों एवं दूसरे पड़ाेसी राज्याें की ओर पलायन करने को मजदूर मजबुर है। गांव में रोजगार का अभाव और बारिश न होने के कारण के साथ दाे साल से काेविड-19 के सख्ती से त्रस्त गरीब मजदूर वर्ग के लोग पलायन कर रहे हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को गांवों में काम नहीं मिल रहा है। मजदूरों को गांव से पलायन करना पड़ रहा है। ग्रामीण मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिल सके। इस उद्देश्य से मनरेगा कानून बनाया था। जिसके तहत वर्ष में कम से कम 100 दिन गांव के मजदूरों को रोजगार दिया जाना अनिवार्य किया था। काम नहीं देने की दिशा में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी था। ग्रामीण अंचलों से प्रतिदिन सैकड़ों मजदूर अपने घरों में ताला लगाकर रोजी रोटी के लिए पड़ाेसी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं इंदाैर, भाेपाल जैसे दूर शहराें की ओर पलायन कर रहे हैं। क्षेत्र से महानगर की ओर पलायन करने वालों मजदूरों के समूह को बस स्टैंड देखा जा स...

ज़हरीली शराब के विरुद्ध अभियान में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब जप्त, आराेपी फरार...

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जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर रजनी सिंह द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध  डॉ. शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में आज प्रातः मुखबिर की सुचना पर संयुक्त आबकारी टीम द्वारा वृत्त झाबुआ 'ब' में ग्राम भाण्डाखेड़ा (कुंदनपुर) में मुखबिर द्वारा बताये स्थान कच्चे मकान की तलाशी लेने पर 20 पेटी माउण्ट बियर कैन एवं 09 पेटी गोवा व्हिस्की विदेशी मदिरा (कुल 321 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे में आबकारी लेकर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया आरोपी की तलाश जारी हैं। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 96150/- है।  उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद डंडीर के मार्गदर्शन मे उपनिरीक्षक सर्वश्री रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी,  मुख्य आरक्षक कांतु डामोर, आरक्षक ईश्वर पण्डियार, मदन राठौड़, श्रीराम शर्मा एवं सोहन नायक का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा ...

सरदारपुर के समीप टला बड़ा हादसा... 30-35 यात्री लेकर जा रही चार्टर्ड बस के ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सें हुआ हादसा... सड़क से नीचे उतरी बस... घटना स्थल से चालक फरार...

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गूंज-ए-झाबुआ। चार्टर्ड बसाें से यात्रा करना लगभग अब जैसे अनहाेनी काे बुलावा देने समान हाे चुका है। विगत चार माह में चार्टर्ड में सफर करने वाले यात्रियाें की व्यथा सुनाें ताे ऐसा लगता है जैसे चार्टर्ड बस सें सफर करने का नाम ही मुसीबत है।              आज सुबह झाबुआ से इंदाैर की और जाने वाली चार्टर्ड बस एमपी 09 एफए 9071 ड्रायवर की लापरवाही के चलते बस का स्टेरिंग लाॅक हाे गया। जिसके चलते बस  सड़क से नीचे उतर पेड़ से जा टकराई। हादसे में बस में सवार करीब 30-40 यात्रियाें में 3 यात्री के घायल हाेने की सूचना प्राप्त हाे रही है। हादसे में घायल लाेगाें में एक बच्ची समेत दाे अन्य का हाेना पता चला है। खबर लिखें जाने तक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सभी यात्री अन्य बसों से मौके से रवाना हो गए। हादसे में घायल लाेगाें काे उपचार हेतू रवाना किया गया।           प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना करीब सुबह 8 बजे की है। चार्टर्ड बस रोजाना की तरह झाबुआ से इंदाैर जा रही थी। तभी सरदारपुर के समीप बस के चालक की लापरवाही के चलते बस...

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक झाबुआ अरविंद तिवारी की निलंबन अवधि 120 दिन बड़ी...

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शासन द्वारा बनाई गई समिति ने निलंबन की समीक्षा की जिसमें निलंबन के बाद निर्धारित समय सीमा 16 नवंबर तक अरविंद तिवारी ने आरोप पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके बाद निलंबन अवधि बढ़ाने का अभिमत समिति द्वारा दिया, जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया।           निलंबित IPS अधिकारी अरविंद तिवारी की निलंबन की अवधि को राज्य शासन ने बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि  19 सितंबर को जारी निलंबन आदेश की अवधि 16 नवंबर को समाप्त हो रही है जिसे अब 120 दिन के लिए और बढ़ाया जाता है। मप्र गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक झाबुआ अरविंद तिवारी को 19 सितंबर 2022 को निलंबित करने के बाद भारत सरकार गृह मंत्रालय से पत्र लिखा गया था। 17 अक्टूबर को 2022 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने IPS अरविंद तिवारी निलंबन के लिए सहमति दी थी और निलंबित अधिकारी के विरुद्ध 16 नवंबर 2022 तक आरोप पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिए थे।

1 नवंबर काे सरकारी कार्यालयाें में आधे दिन का अवकाश

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मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को प्रदेश के सरकारी दफ्तर हाॅफ-डे कार्य पश्चात अवकाश रहेगा। 1 नवंबर को सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्‌टी का आदेश शनिवार दोपहर सामान्य प्रशासन के उप सिचिव मेहताब सिंह द्वारा जारी कर दिए है।

नीलम मेड़ा की अस्थाई पदाैन्नती से भ्रष्टाें पर सीधा प्रहार, भ्रष्टाें काे रास नही आया भाेपाली आदेश। आगामी आदेश तक नीलम ही रहेगी जल संसाधन की कप्तान।

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जल संसाधन विभाग ने कार्यकारी व्यवस्था के तहत 164 सहायक अभियंताओं को प्रभारी कार्यपालक अभियंता में प्रोन्नति दी है। यह अस्थायी रूप से लागू है और भविष्य में इसमें कोर्ट के निर्णय के अनुसार बदलाव हो सकता है।                  जल संवर्गीय प्रोन्नति पर प्रभावी रोक के कारण झाबुआ में नीलम मेड़ा काे विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यकारी प्रभार दिया गया है। जब तक पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन हाेने से विभागीय प्रोन्नति पर रोक है।                    एसडीओ नीलम मेड़ा काे प्रभार प्राप्त हाेने से कुछ ठेकेदार व भ्रष्ट कर्मचारियाें में भय भी व्याप्त हाे चुका है। जिसके पीछे की प्रमुख वज़ह नीलम मेड़ा का कार्य के प्रति ईमानदार एवं सख्त लहज़ा हाेना भी माना जा रहा है। जिससे नीलम मेड़ा काे कई परेशानियाें का सामना करना पड़ सकता है, किंतु कुशल रणनिती बनाकर यह कितने लंबे समय इस पद पर काबीज़ रहेगी यह वक्त व इनकी कार्यशैली पर निर्भर है। मुझे अस्थाई ताैर पर प्रभार प्रदान किया गया...

NHM ने किए स्टॉफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, ANM, फार्मासिस्ट, विकासखण्ड प्रबन्धक के थोकबंद हुवें तबादले

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश ने 67 संविदा डीडीसी फार्मासिस्ट, 18 संविदा विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, 90 संविदा एएनएम और 85 संविदा स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर के तबादले किए हैं।