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वन मंडल कार्यालय में नवागत लेखापाल का किया सम्मान...

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वन मंडल कार्यालय झाबुआ में एसडीओ प्रदीप कछावा एवं मप्र वन कर्मचारी संघ झाबुआ के सदस्यों सहित वन मंडल के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों  द्वारा नवागत लेखापाल श्री जिग्नेश सिसोदिया जी का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य लिपिक मानसिंह भुरिया, हर्ष चौहान, प्रमाेद बैरागी, नरेन्द्र श्रीवास्तव, गणेश नामदेव, विनित त्रिवेदी, मोहन पाटीदार, श्रीमती ज्योत्सना सक्सेना, श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव, श्रीमति मंजुलता शर्मा, श्रीमती अलका मोरी,श्रीमती अनिता बिलवाल, कु. रीना चौहान, सवेसिंह चौहान, जुवान सिंह सेमलिया, नागर सिंह जुकाटिया, सकुन यादव, मनीष पांचाल, बदिया भाई आदि बड़ी संख्या में वन कर्मचारी उपस्थित थें। 

बचत योजना प्रारंभ - डाक विभाग ने महिला सम्मान बचत पत्र के लिए चलाया जागरूकता अभियान

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गूंज़-ए-झाबुआ। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए आजादी के अमृत काल के तहत अधिक ब्याज दर पर बचत योजना शुरू की गई है। दो वर्ष की अवधि के लिए महिला सम्मान बचत पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है।  यह याेजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य के साथ इस वर्ष शुरू की गई। महिला सम्मान बचत पत्र योजना के बारे में जन जागरूकता अभियान के माध्यम से घर घर तक संदेश पहूंचाया जाऐंगा... झाबुआ कलेक्टाेरेट के सबपाेस्ट मास्टर आनंद पंचाेली ने बताया कि इस योजना में निवेशकों को अधिकतम 2 लाख रुपए के निवेश पर दो वर्षों के लिए 7.5 प्रतिशत का उच्च ब्याज दिया जा रहा है। यह योजना सीमित समय दो वर्ष की अवधि के लिए ही है। इस योजना में त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। साथ ही आशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना में न्यूनतम एक हजार एवं अधिकतम दो लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। यह खाता एकल होगा तथा 3-3 माह के अंतराल पर खोला जा सकता है, परंतु सभी खातों में जमा राशि मिलाकर दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। डाक विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है अपने नजदीकी डाकघर में पहुंच कर महिला सम्मान के लि...

रात काे आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब से भरी टवेरा पकड़ी, आराेपी फरार

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जिले में नशा मुक्ति अभियान व अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु  कलेक्टर झाबुआ रजनी सिंह द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध डॉ. शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 16 मार्च को रात्रि गश्त के दौरान वृत्त झाबुआ 'अ' में झिरी - सदावा रोड़ पर एक टवेरा वाहन क्र. GJ 09 BB 9786 को रोकने पर वाहन नहीं रोका गया, वाहन का पीछा कर वाहन रोकने पर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़ भागे। वाहन की तलाशी लेने पर 23 पेटी माउण्ट बियर (कुल 179.4 बल्क लीटर) भरी मिली जिसे वाहन सहित विधिवत जप्त कर कब्जे आबकरी लेकर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(2) व 36 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 35880/- एवं टवेरा वाहान का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 800000/- है।   उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद डंडीर के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक सर्व रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी,  मुख्य आरक्ष...

संसार के अधिपति महादेव के विवाह में झूम उठे भक्त बाराती- सुरक्षा व्यवस्था संभालने पर सिविल डिफेन्स का किया मंदिर समिति ने स्वागत...

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शिवरात्रि पर भक्तों की भगवान भोलेनाथ के विवाह की दीवानगी ने सारे आसमान को भी अचंभित कर दिया। शिव भक्ति में रमे भक्त शिव पार्वती के लग्न को लेकर हर क्षण को उत्साह उमंग में रच रहे थे।               इसी उत्साह में विवेकानंद कॉलोनी स्थित उमापति महादेव मंदिर में भी शिव का माता पार्वती के साथ विवाह रचाया। जानकारी सांझा करते हुये उमापति महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष मनोज भाटी एवं पंडित द्विजेंद्र व्यास ने बताया कि, भक्तों ने विधिवत विवाह को रीतियों के साथ मनाया, गणेश पूजा, हल्दी, मेहंदी, माता पूजन, नृत्य नाटिका, और भजन संध्या का आयोजन कर विवाह को महत्त्वपूर्ण बनाया जिसने भी इस सूख को भोगा वह अभिभूत हुआ।                 शिव विवाह में समस्त गणों के साथ भक्तों ने चल समारोह निकला जो कि उमापति महादेव मंदिर से शुरू हुआ विवेकानंद कॉलोनी की गलियों में भ्रमण कर मरीमाता मंदिर से होते हुये सरस्वती स्कूल के समाने से लक्ष्मी नगर में प्रवेश कर नाचते-गाते बाराती हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी से होते हुये पुन: उमापति महादे...

झाबुआ जिलें में एक के बाद एक घटना में तीन की माैत, सिलेंडराें में ब्लास्ट जारी

झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र में थांदला-बदनावर स्टेट मार्ग पर सारंगी के नजदीक एक के बाद एक दाे अलग-अलग दुर्घटनाओं में घटित तीन लाेगाें की माैत हाे गई व क्षेत्र में दशहत व्याप्त हाे गया है। सारंगी पुलिस चौकी अधिनस्थ क्षेत्र में एक और बड़ा हादसा सामने आया है। जिसमें केमिकल से भरा टैंकर ग्राम कतीजा पाड़ा के समीप पलटी खा जाने से एक व्यक्ति की टैंकर के नीचे दबने से मौत हाे जाने की खबर प्राप्त हाे रही है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही सारंगी चौकी क्षेत्र में ही गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटी खा जाने से उसमें भरे सिलेंडराें में लगातार ब्लास्ट हो रहा है, वहीं पुन: चंद ही घंटों के भीतर यह एक दूसरा बड़ा हादसा हुआ है।

.गैस सिलेंडराें से भरा ट्रक पलटा, सिलेंडराें में लगी आग से ब्लास्ट, पूरे इलाके में मचा कोहराम, पांच किलाेमीटर का दायरा सील

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झाबुआ जिले कसारबड़ी के समीप LPG सिलेंडराें से भरा ट्रक रोड़ पर पलटी हाे गया। ट्रक पलटते ही अंदर भरें सिलेंडराें में आग लग गई और पूरा इलाका मिसाइल जैसे धमाके से दहल गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई।  झाबुआ जिले के सारंगी गांव के समिपस्थ ग्राम में कसारबड़ी के निकट मुख्य मार्ग पर पेटलावद थाना क्षेत्र के सारंगी चाैकी के अंतर्गत आनेवाले गांव के पास LPG से भरा ट्रक थांदला-उज्जैन प्रमुख स्टेट मार्ग पर पलट गया। जिससे ट्रक में भरें गैस सिलेंडराें में आग लग जाने से सिलेंडर मिसाईल के भाती फटने लगें। जिससे क्षेत्र में बड़ी दहशत फैल गई। सूत्राें से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हादसे में सवार चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, किंतु पुलिस द्वारा काेई पुष्टी खबर लिखें जाने तक नही की गई है। उक्त घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन द्वारा 5 किलोमीटर के दायराें में प्रमुख मार्ग पर बैरिकेट्स लगाकर आवागमन पर रोक लगा दी गई है। 

परिक्षा काल काे दृष्टीगत रखते हुवें, ध्वनीविस्तारक यंत्राें व डीजे पर लगा प्रतिबंध...

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झाबुआ। कलेक्टर रजनीसिंह के आदेश पर मार्च माह में बच्चों की एग्जाम और बोर्ड की तैयारी कर रहे बच्चों को ध्यान में रखते हुए ध्वनिविस्तारक यंत्र बजाने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई । जिला दण्डाधिकारी रजनीसिंह ने जिले में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में सेमेस्टर परीक्षा एवं बोर्ड परीक्षाएं वर्ष 2023 के परिपेक्ष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने एवं लोक हित को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया है । किसी भी प्रकार से चल समारोहों में तेज गति के ध्वनि विस्तारक यंत्र ( डी . जे . साउण्ड ) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । विशेष समारोह एवं कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र बंद कमरे में अत्यंत मंद गति से प्रयोग में लाये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में समस्त अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने अनुभाग क्षेत्र में आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार - प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की स्वीकृति देने हेतु अधिकृत किया गया है । आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र ...